रांची :- कोलकाता हाई कोर्ट ने INMF (इंटक) को मानकीकरण समिति की छठ्ठी बैठक में शिरकत करने का निर्देश दिया है न कि इंटक के प्रतिनिधि के रूप में।कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद 22 सितंबर के अपने आदेश में संशोधन किया।कोर्ट ने अपने फैसले में कहा 22 सितम्बर, 2025 के आदेश में निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाता है :👇
“जेबीसीसीआई-XI की मानकीकरण समिति की छठी बैठक नई दिल्ली में अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर केवल बोनस के मुद्दे पर विचार करने हेतु आयोजित की जाने की अनुमति दी जाती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक महासंघ (INMF) को, जिसके सचिव-महासचिव श्री एस.क्यू. ज़मा/प्रतिवादी संख्या 1 (एमएटी 1635/2025) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, उक्त बैठक में कोल माइन वर्कर्स के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी, न कि आईएनटीयूसी के प्रतिनिधियों के रूप में।”
मामले की सुनवाई न्यायाधीश लानुसुंगकुम एवं न्यायाधीश राय चटोपाध्याय ने किया।मामले की अगली सुनवाई पूजा बाद होगी।





