रांची : रेल टेल मामले में सीएमपीएफओ के पूर्व तत्कालीन प्रभारी कमिश्नर अनिमेष भारती पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है।केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी शिवनाथ सिंह ने 5 जून 2025 को आदेश जारी किया।अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत ” एक वेतनवृद्धि कम किया गया ” है।यह कार्रवाई केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 का अंतर्गत की गई है।
आदेश में क्या है :- यह कार्यवाही CMPFO के विभिन्न कार्यालयों में IBM सर्वर, डाटा सेंटर, और MPLS-VPN हार्डवेयर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) में हुई कथित अनियमितताओं के संदर्भ में की गई थी, जिसमें GFR 158 और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया।
विशेष रूप से, AMC अनुबंध हेतु आमंत्रित दरों में NICSI द्वारा दी गई सबसे कम दर (L1) के बावजूद, RailTel (L2) के साथ बातचीत की गई, जो CVC परिपत्र संख्या 01/01/2010 दिनांक 20.01.2010 का उल्लंघन है।
सभी दस्तावेज़ों और UPSC की दिनांक 01.04.2025 की सलाह पर विचार करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि श्री अनीमेश भारती पर निम्न दंड लगाया जाए:
“एक वेतनवृद्धि कम करते हुए, 30.01.2026 तक पदावनति लागू की जाए, जो संचयी प्रभाव से मुक्त होगी और पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।”
यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, UPSC की सलाह, और संबंधित अभिलेखों की सम्यक समीक्षा के उपरांत लिया गया है। इससे लोक सेवा में उत्तरदायित्व, अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।



