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एनसीएल – हाई कोर्ट से बिष्ट को अंतरिम राहत,इंडस्ट्रियल कोर्ट को फैसला देने पर लगाया रोक

by Coal News Network
January 17, 2025
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सिंगरौली :-जबलपुर हाई कोर्ट ने आरसीएसएस के पूर्व महामंत्री बीरेंद्र सिंह बिष्ट को अंतरिम राहत देते हुए इंडस्ट्रियल कोर्ट को अंतिम निर्णय देने पर रोक लगा दिया है। श्री बिष्ट द्वारा दायर WP-39024 – 2024 की सुनवाई 10 जनवरी को माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने किया।सुनवाई के बाद माननीय न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा , “अंतरिम उपाय के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट नियमित कार्यवाही जारी रखेगा, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम निर्णय पारित नहीं करेगा “। याचिका में आरसीएसएस अध्यक्ष रामप्रताप सिंह को पार्टी बनाया गया है।जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट रामप्रताप सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।अगली सुनवाई की टेंटीव डेट 10 फरवरी 2025 है।
जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल कोर्ट में सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है।बताते हैं इंडस्ट्रियल कोर्ट से श्री बिष्ट ने कुछ कागजात प्रस्तुत करने की परमिशन मांगी थी,जिसे इंडस्ट्रियल कोर्ट ने नहीं दी।इसी को लेकर श्री बिष्ट हाई कोर्ट गए थे।जहां से उन्हें फिलहाल अंतरिम राहत मिली।

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