सिंगरौली :- राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ के वीरेंद्र सिंह बिष्ट को फिर झटका लगा है।ट्रेड यूनियन रजिस्टार भोपाल ने उनके निर्वाचन आवेदन पर कोई भी कार्रवाई करने से इंकार कर दिया।इस बारे में ट्रेड यूनियन रजिस्टार भोपाल एसएस दीक्षित ने पत्र देकर इसकी जानकारी दिया है।
मामला
ट्रेड यूनियन रजिस्टार एवं प्रबंधन द्वारा लाल पुष्पराज सिंह को मान्यता देने के बाद श्री बिष्ट ने जबलपुर हाई कोर्ट और इंडस्ट्रियल कोर्ट रीवा में याचिका दायर किया।हाई कोर्ट ने इंडस्ट्रियल कोर्ट को सुनवाई कर फैसला देने का निर्देश दिया।जहां मामले की सुनवाई चल रही है।इस बीच श्री बिष्ट ने अक्टूबर महीनें में चुनाव कराया।जिसमें ओपी मालवीय अध्यक्ष एवं श्री बिष्ट महामंत्री बने।इसके बाद उन्होंने 16 अक्टूबर को चुनाव की जानकारी देते हुए रजिस्टार से पंजीबद्ध करने का आग्रह किया।उनके इस आग्रह पर रजिस्टार ने उन्हें एक पत्र लिखा।
पत्र में रजिस्टार ने लिखा है कि 31.3.2024 को हुए निर्वाचन को 19.6.2024 को पंजीबद्ध किया जा चुका है।उक्त निर्वाचन के विरुद्ध आप स्वयं ही माननीय इंडस्ट्रियल कोर्ट खंडपीठ रीवा में विवाद प्रस्तुत कर चुके हैं।चुकी प्रकरण इंडस्ट्रियल कोर्ट खंडपीठ रीवा में विचाराधीन है,आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।





