रांची:-सीएमपीएफओ से जुड़े पेंशनरों की एक समस्या खत्म होता नहीं कि दूसरी समस्या मुंह बाए खड़ी रहती है।अभी न्यूनतम पेंशन एक हजार सभी पेंशनरों को भुगतना हुआ नहीं,अब संशोधित पेंशन भुगतान आदेश की समस्या खड़ा कर रहा है।हालांकि इस मामले को 22 दिसंबर को कोची में सीएमपीएफओ के बीओटी की हुई बैठक में एचएमएस नेता राकेश कुमार ने उठाया।इसके बाद सीएमपीएफओ हरकत में आया और नॉडल बैंक एसबीआई को एक पत्र जारी किया।मामला :- 2024 में सीएमपीएफओ ने जोर शोर से संशोधित पेंशन भुगतान आदेश( आरपीपीओ) जारी किया।ताकि पेंशनर के मृत्यु के बाद उनके विधवा को पेंशन भुगतान में दिक्कत न हो।आरपीपीओ जारी होने शुरु, बहुतों का जारी हो भी गया है।अभी भी जारी हो रहा है।बताते हैं कि नॉडल बैंक से पेंशनर के मृत्यु के बाद विधवा पेंशन में भुगतान में समस्याएं कम नहीं हुई।लगातार शिकायतें मिलती रही।तब राकेश कुमार ने इस मामले को बीओटी की बैठक में गम्भीरता से उठाया।सीएमपीएफओ ने इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया और नॉडल बैंक एसबीआई को बीते 31 दिसंबर को एक पत्र लिखा और साथ मे पेंशन एसओपी भी भेजा है।
क्या है पत्र में :- संशोधित पेंशन भुगतान आदेश (PPO) के अनुसार विधवा (परिवार) पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें पेंशनभोगियों को हो रही असुविधा प्रमुख रूप से सामने आई है।
सीएमपीएफओ (CMPFO) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं विधवा (परिवार) पेंशन के निपटान हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, गृह शाखा (Home Branch) द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों का पूर्ण सेट निर्धारित समय-सीमा के भीतर अग्रेषित किया जाना अनिवार्य है। एसओपी के प्रावधानों के अनुसार, परिवार पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निपटान एसबीआई द्वारा किया जाना है, चाहे पेंशनभोगी का खाता एसबीआई में हो अथवा किसी अन्य बैंक में।
इस क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि एसबीआई, पेंशन प्रोसेसिंग बैंक होने के नाते, परिवार पेंशन के सभी मामलों का प्रसंस्करण करेगा। यदि पेंशनभोगी अपना खाता किसी अन्य बैंक में रखना चाहता/चाहती है, तब भी संबंधित आवेदन निकटतम एसबीआई शाखा के माध्यम से संसाधित किया जाएगा।
सभी संबंधित एसबीआई शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, नियमित पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा विधवा के नाम मासिक पेंशन प्रारंभ कराने हेतु सभी आवश्यक विवरण (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी) शीघ्रातिशीघ्र एसबीआई नोडल बैंक, धनबाद को भेजे जाएँ, ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो।
प्राधिकरण ने आशा व्यक्त की है कि इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से विधवा (परिवार) पेंशन के भुगतान में आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।




