धनबाद :- 9.3.0 के तहत नियोजन के मामले में कोल कर्मियों के विवाहित पुत्रियों को नियोजन देने का फैसला कोल इंडिया ने लिया है।इस बाबत 11 जून को जेबीसीसीआइ 11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन (आई आई ) नम्बर 16 जारी किया गया है।
आई आई 16 कि मुख्य बातें :- * पति/पत्नी, या बेटी – बेटा, ट्रांसजेंडर बच्चा, या कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा/बेटी/ट्रांसजेंडर बच्चा,वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना।*यदि ऐसा कोई प्रत्यक्ष आश्रित रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं है तो अप्रत्यक्ष आश्रित यानी भाई, बहन या विधवा बहु या दामाद जो मृतक के साथ रहता है और लगभग पूरी तरह से मृतक की कमाई पर निर्भर हैं को मृतक का आश्रित माना जा सकता है।*आश्रित की आयु 18 से कम और 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए।हालांकि पति – पत्नी के के रोजगार के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।*45 वर्ष के अधिक पति – पत्नी को मुआवजा मिलेगा।



