रांची ;- जेबीसीसीआइ 11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन- 16 अब 1 जुलाई 2021 से लागू होगा।पहले यह 1 जुलाई 2024 से लागू करने का इंस्ट्रक्शन जारी हुआ था।जुलाई 2021 से लागू करने पर सहमति आज अनुकंपा नियोजन के एसओपी की समीक्षा हेतु कमेटी की बैठक में हुआ।इसके तहत मृतक कर्मी के आश्रित विधवा बहु, आश्रित विवाहित बेटी को नियोजन मिलने का रास्ता साफ हुआ।कमेटी की बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने किया।जबकि सदस्य के रूप में ईसीएल के निदेशक एचआर जीके सिन्हा, ऋतिका श्रीवास्तव मैनेजर एचआर सीआईएल, शिवकुमार यादव(एचएमएस),संजय कुमार चौधरी(बीएमएस), लखनलाल महतो(एटक) और सीटू के आरपी सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए एचएमएस नेता शिवकुमार यादव ने कहा कि पहले कर्मचारी की मौत के एक वर्ष के अंदर नियोजन के आवेदन देना बाध्यता थी।जिसे समाप्त कर अब पांच वर्ष कर देने पर सहमति हुई।अब डेथ केस में यदि कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है तो वे भले कुछ महीनों के बाद कंपनशेषन के आवेदन दें,उन्हें डेथ की तारीख से एरियर सहित कंपनशेषन भुगतान पर सहमति बनी।बैठक में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी है।इस कमेटी की अनुशंसा मानकीकरण समिति में प्रस्तुत किया जाएगा।जहां तमाम सहमतियों पर अंतिम मुहर लगेगी।



